किसानों की ट्रैक्टर परेड रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिकों को नोटिस जारी कर ट्रैक्टर को तेल न देने को कहा है तो ट्रैक्टर मालिकों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर सड़क पर न आने देने के लिए पाबंद किया है.
गणतंत्र दिवस पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा की है. दिल्ली पुलिस ने कई दौर की बातचीत के बाद किसानों को दिल्ली में चार रूटों पर ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दे दी है. यह परेड दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी निकाली जाएगी. लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूर्वांचल के इलाके में ट्रैक्टर परेड को लेकर अलग रुख अपनाए हुए है. गाजीपुर पुलिस ने अजीबो-गरीब फरमान जारी किए हैं.

पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिकों से कहा है कि वो 26 जनवरी तक किसी भी ट्रैक्टर या फिर किसी ड्रम या केन में तेल नहीं दें. वहीं एक अन्य फरमान में पुलिस ने एक ट्रैक्टर मालिकों को ताकीद की है कि वो 26 जनवरी को अपना ट्रैक्टर लेकर सड़क पर न निकलें. पुलिस की ओर जारी ये नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
पुलिस ने क्या कहा है
गाजीपुर जिले के सैदपुर पुलिस थाने के प्रभारी ने नरायनपुर गांव के वीर बहादुर यादव को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत के तहत नोटिस भेजा है. इसमें लिखा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, स्कूली बच्चों के सड़क पर आवागमन, फ्लैग मार्च, प्रभात फेरी और शांति-सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप अपना ट्रैक्टर नोटिस दिए जाने के दिन से 26 जनवरी तक सड़क पर नहीं निकालेंगे. नोटिस में लिखा है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह को ध्यान में रखते हुए चेकिंग के दौरान यदि आपका ट्रैक्टर सड़क पर चलता हुआ पाया गया तो वाहन और वाहन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

इस नोटिस के संबंध में 'एशियाविल हिंदी' ने सैदपुर के थानाध्यक्ष से बात की. उन्होंने कहा कि इस तरह की नोटिस ट्रैक्टर-ट्राली मालिकों को सड़क सुरक्षा सप्ताह को ध्यान में रखकर दी गई है. उन्होंने कहा कि इस तरह की गाड़ियों के खिलाफ इस अभियान में कार्रवाई की जाएगी. जब उनसे यह पूछा गया कि नोटिस में केवल 26 जनवरी तक का ही जिक्र क्यों है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का समय घटना-बढ़ता रहता है, बढ़ने पर इसे बढ़ा दिया जाएगा. जब उनसे यह पूछा गया कि इस तरह की नोटिस क्या किसी और तरह के वाहनों और वाहन मालिकों को भी दिया गया है और आपके थाने से अबतक इस तरह के कितने नोटिस जारी किए गए हैं, इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कॉल डिसकनेक्ट कर दिया.
इसी तरह गाजीपुर जिले के सुहवल पुलिस थाने के प्रभारी ने एक नोटिस जारी किया है. सीआरपीसी की धारा 149 के तहत जारी यह नोटिस आदित्य सिंह नाम के एक पेट्रोल पंप मालिक को दिया गया है. इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए धारा-144 लागू है. किसान अलग-अलग जगह पर ट्रैक्टर मार्च और अन्य कार्यक्रम कर सकते हैं. इसे देखते हुए ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाई जाती है. आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 22 जनवरी 2021 से 26 जनवरी 2021 तक किसी भी ट्रैक्टर और किसी ड्रम या केन में तेल नहीं देंगे, ताकि शांति व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहे. अगर आप इस आदेश की अवहेलना करेंगे, इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

इस नोटिस के संबंध में जब 'एशियाविल हिंदी' ने सुहवल के थाना प्रभारी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि यह नोटिस गलती से जारी हो गया था और उसे वापस ले लिया गया है.
किसानों का विरोध-प्रदर्शन
पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से बनाए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. इन राज्यों से आए किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं. दिल्ली-यूपी की सीमा पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान धरना दे रहे हैं. इसी विरोध प्रदर्शन के तहत किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा की है. उनकी इस घोषणा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी समझ के मुताबिक कार्रवाई करे.

पिछले दो दिन में किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच हुई बातचीत के बाद 4 रूटों पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर सहमति बन गई है. उम्मीद की जा रही है गणतंत्र दिवस पर निकाली जा रही इस परे़ड़ में करीब दो लाख ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे. दिल्ली की सीमा पर ट्रैक्टरों का पहुंचना जारी है.
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